• 31 साल पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार दिए जा चुके हैं राकेश सचान
  • शनिवार को पेशी के बाद आदेश का पन्ना लेकर भागने का लगा है आरोप 
  • ACMM (3) की कोर्ट में थोड़ी देर बाद सरेंडर करने की पूरी संभावना
  • कानपुर बार के पूर्व प्रेसीडेंट राकेश सचान के Case में करेंगे पैरवी 
  • राकेश सचान की गाड़ी के पीछे समर्थकों की कई गाड़ियां भी रवाना
कानपुर के किदवईनगर स्थित आवास से कचहरी के लिए रवाना होते MSME Minister राकेश सचान (लाल घेरे में)

Yogesh Tripathi

31 साल पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट से भाग निकले Yogi Aditya Nath सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान कचहरी के लिए थोड़ी देर पहले घर से रवाना हो गए हैं। माना जा रहा है कि मुसीबत में घिरे राकेश सचान ACMM (3) की कोर्ट में लंच से पहले सरेंडर कर देंगे। सूत्रों की मानें तो उनके Case की पैरवी कानपुर बार एसोशिएशन के एक पूर्व प्रेसीडेंट करेंगे। उनके साथ करीब आधा दर्जन वकील भी मौजूद रहेंगे। 

13 August 1991 को नौबस्ता थाने के तत्कालीन SO ब्रजमोहन उदैनिया ने राइफल समेत Arrest किया था। आरोप है कि उस समय राकेश सचान राइफल का लाइसेंस नहीं दिखा पाए थे। राइफल उनके किसी करीबी रिश्तेदार की थी। जिस दिन राइफल समेत उनको पकड़ा गया था, उसके कुछ घंटा पहले ही छात्र नेता नृपेंद्र सचान की हत्या की गई थी। यह मुकदमा न्यायालय में करीब 31 साल से विचाराधीन था। 

6 अगस्त 2022 को राकेश सचान पेशी पर पहुंचे थे। दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद कोर्ट ने राकेश सचान को दोषी करार देते हुए फाइल सुरक्षित रख ली। लेकिन इस बीच राकेश सचान और उनके साथ मौजूद कुछ वकील आदेश का पन्ना लेकर कोर्ट से भाग निकले। काफी देर तक डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश भी हुई लेकिन मीडिया में गिट्टी चोरी समेत तमाम तरह की खबरें वॉयरल होने के बाद देर रात स्पष्ट हो सका कि मामला आर्म्स एक्ट का है। रात में ही कोर्ट के रीडर की तरफ से राकेश सचान समेत तीन लोगों के खिलाफ कोर्ट से आदेश का पन्ना लेकर भागने की तहरीर भी दी गई। लेकिन मामला सत्ता और रसूख से जुड़ा होने की वजह से पुलिस ने 36 घंटे बाद भी FIR रजिस्टर्ड नहीं की। 

तमाम विधि विशेषज्ञों से राय लेने के बाद संडे को राकेश सचान ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि मैं भागा नहीं हूं, कल कोर्ट में सरेंडर करने के बाद अपना पक्ष रक्खूंगा। सूत्रों की मानें तो बस थोड़ी देर बाद कचहरी पहुंचकर राकेश सचान सरेंडर कर सकते हैं। 


UPDATE ----मंत्री राकेश सचान के अधिवक्ता ने ACMM (3) की कोर्ट में हाजिरी की अर्जी देकर बहस के लिए समय मांगा है।  विधि विशेषज्ञों की मानें तो राकेश सचान दोषी करार दिए जा चुके हैं। ऐसे में उनको कोर्ट में सरेंडर करने के लिए कटघरे में खड़ा होकर पहले अपनी जमानत करवानी पड़ेगी। कचहरी में भारी रब-रब है।

Axact

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