-8 साल पहले Kanpur के सीसामऊ एरिया में हुई थी वारदात
-पड़ोसी युवक ने युवती के साथ किया था Rape
-ADJ/FTC-41 (महिला विरुद्ध अपराध) कोर्ट ने सुनाया फैसला
-Court ने 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया
Central Desk
ADJ/FTC-41 (महिला विरुद्ध अपराध, कोर्ट), Kanpur की विद्धान जज Tanu Bhatnagar ने बुधवार को Rape के 8 साल पुराने मुकदमें अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी युवक को दोषी करार देकर 10 साल के कारावास की सजा मुकर्रर की। Court ने दोषी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। जिसमें से 40 हजार रुपए पीड़िता को देने का आदेश दिया। अर्थदंड न देने पर कोर्ट ने तीन महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा का भी आदेश दिया है।
घटना 8 साल और दो महीना पहले (17/1/2013) को हुई थी। सीसामाऊ थाना एरिया के मोहल्ला चंद्र नगर की है। यहां रहने वाले एक व्यक्ति ने थाना पुलिस को तहरीर देकर पड़ोस में रहने वाले संत कुमार मिश्रा के बेटे अनिल मिश्रा के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 09/2013 पर IPC की धारा 376 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया था।
पीड़ित पक्ष ने अनिल मिश्रा पर आरोप लगाया था कि सामान रखवाने के बहाने उसने उसकी बहन को घर बुलाया और फिर कमरा बंद कर उसके साथ Rape किया। पीड़िता के विरोध पर उसने दुपट्टे से ही उसका मुंह बांध दिया था। मोहल्ले के लोग पहुंचे तो आरोपी ने दरवाजा खोल पीड़िता को मुक्त किया।
ड्यूटी के बाद शाम को घर पहुंचे युवक की पीड़िता बहन ने उसे घटना की जानकारी दी। जिसके बाद युवक ने सीसामऊ थाने की पुलिस को सूचना देकर तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी अनिल मिश्रा के खिलाफ IPC की धारा 376 के तहत FIR रजिस्टर्ड की। सीसामऊ पुलिस ने इसके बाद पीड़िता का मेडिकल भी करवाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (ADGC) Vinod Tripathi ने बताया कि ट्रायल के दौरान तमाम सबूत और साक्ष्य अदालत में पीड़िता की तरफ से पेश किए गए। उर्सला अस्पताल में पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करने वाली चिकित्सक समेत कई गवाहों ने Court में गवाही दी।
जिरह और बहस के बाद विद्धान जज Tanu Bhatnagar ने अनिल मिश्रा को दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास की सजा मुकर्रर की। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने 50 हजार रुपए के अर्थदंड में से 40 हजार रुपए पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अर्थदंड न देने की स्थित में दोषी को तीन महीने अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे।
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