-जब्त संपत्तियों को बहाल करने के लिए लगाई थी गुहार
-श्वेता ने अपनी संपत्तियों को बहाल करने की दाखिल की थी अर्जी
Central Desk
Kanpur के बहुचर्चित Bikru Case में आरोपी गैंगस्टर Vikas Dubey के खजांची रहे जयकांत बाजपेयी और उसके परिवार को DM Court से तगड़ा झटका मिला है। Court ने जयकांत बाजपेयी की Wife श्वेता बाजपेयी की तरफ से जब्त संपत्तियों को बहाल करने की अपील को खारिज कर दिया। प्रशासन ने जयकांत की ये सभी संपत्तियां गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के तहत जब्त की हैं। आरोपी होने की वजह से जयकांत बाजपेयी Kanpur Dehat की कारागार में बंद है।
श्वेता बाजपेयी ने Court में अर्जी देते हुए गुहार लगाई थी कि उनके पति जयकांत बाजपेयी की तमाम संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया गया है। श्वेता ने खुद की संपत्तियों को जब्त करने के बाबत सवाल उठाते हुए कहा था कि चूंकि उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं है। लिहाजा उनके पति से अलग जो संपत्तियां उनके नाम पर है उन्हें बहाल किया जाए। लेकिन कोर्ट ने उनकी तमाम दलीलों को खारिज कर दिया।
उल्लेखनीय है कि Bikru Case में जयकांत बाजपेयी के जेल जाने के बाद तमाम खुलासे हुए। फिर वो चाहे फर्जी पासपोर्ट का मामला हो या गनर लेने का आरोप। जयकांत पर करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति बनाने का भी आरोप लगा। हाईप्रोफाइल केस से जुड़े आरोपी जयकांत बाजपेयी पर संगीन आरोप लगते ही जिला प्रशासन ने शिकायतों को संज्ञान में लेकर जांच शुरु की।
यही वजह रही कि कानपुर की नजीराबाद पुलिस ने जयकांत बाजपेयी और उसके भाइयों (एक को छोड़कर) के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की। जयकांत के भाई फरार हुए तो पुलिस ने सभी के सिर पर इनाम तक घोषित कर दिया। जिसके बाद सभी ने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने जयकांत की तमाम संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करने की कार्रवाई भी की।
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