-लापरवाही पर FTC (41) ने भेजा Notice

-SSP/DIG (Kanpur) को Court ने लिखा पत्र

 

Central Desk

Kanpur की फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC)(41) ने राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) SHO को Notice जारी कर अदालत में हाजिर होने का आदेश जारी किया है। GRP की तरफ से विचाराधीन मुकदमें में की जा रही लापरवाही के बाबत Court ने Kanpur के SSP/DIG को पत्र भी लिखा है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (ADGC) Vinod Tripathi ने बताया कि सत्र परीक्षण संख्या 1116/2007 सरकार बनाम यतींद्र मुकदमा अपराध संख्या 209/06 IPC 308, 336 थाना जीआरपी कानपुर नगर की पत्रावली विचारण के लिए लंबित है। Court ने विवेचक और लेखक को कई बार तलब किया लेकिन लापरवाही की वजह से प्रोसेस की तामीली नहीं कराई गई।

Court में नियुक्त पैरोकार न तो समय पर उपस्थित होता है और न ही अदालत से जारी प्रोसेस को वापस रिसीव कराता है। न्यायालय से जारी प्रोसेस सरकारी संपत्ति होती है, ऐसे में उसे अपने पास जबरन रोककर रखना भी अपराध की श्रेणी में आता है। 

19 जनवरी 2021 को भी अदालत ने प्रोसेस जारी किया था लेकिन आज भी पैरोकार ने प्रोसेस वापसी नहीं की। जिस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए GRP (SHO) को Notice जारी कर 20 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होकर अपना पक्ष रखने का आदेश जारी कर नोटिस भेजा है। साथ ही कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की है कि लापरवाही को देखते हुए क्यों न प्रकीर्णवाद दाखिल किया जाए ?

 

 

 

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