-Home License के लिए देना होगा 12 हजार का शुल्क
-License के लिए देनी होगी 51 हजार रुपए की Security Money
-Excise Policy के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना या होगी जेल
Yogesh Tripathi
Uttar Pradesh में मदिरा का शौक करने वालों के लिए बड़ी खबर है। शराब की 16 बोतल से अधिक बोतल का स्टॉक अब आप नहीं कर सकेंगे। यदि आपको अधिक मात्रा में शराब स्टॉक करना है या फिर घर पर मेहमानों व दोस्तों को पार्टी देनी है तो इसके बदले आपको प्रति वर्ष 12 हजार रुपए की कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना ही नहीं आपको आबकारी विभाग में 51 हजार रुपए की सिक्योरिटी मनी भी जमा करनी होगी। इसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से Home License जारी होगा। होम लाइसेंस जारी करने के लिए आपको तमाम तरह के अभिलेखों और दिशा-निर्देशों के साथ शर्तें पूरी करनी होंगी। New Excise Policy के तहत देसी और अंग्रेजी शराब की लाइसेंस फीस में 7.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। जबकि बीयर की फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीस नहीं बढ़ाई गई है।
पहली अप्रैल से अंग्रेजी शराब के रेट मंहगे हो जाएंगे। अनुमान के मुताबिक अंग्रेजी शराब के लोकप्रिय और चर्चित ब्रांड के क्वार्टर पर करीब पांच रुपये की बढ़ोतरी होगी। UP Governent ने देसी शराब के अधिकतम विक्रय मूल्य में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है लेकिन टेट्रा पैक में देसी शराब का पउवा अब 85 रुपये का मिलेगा।
नई आबकारी नीति के मुताबिक अभी लाइसेंसी दुकानों से देसी शराब का पउवा पेट बोतल यानि प्लास्टिक की बोतल में बिकता है। बीयर के अधिकतम विक्रय मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। देश में बनी और विदेशों से आने वाली अंग्रेजी शराब और बीयर के महंगे ब्राण्ड अब हवाई अड्डों पर खुलने वाले प्रीमियम रिटेल वेण्ड (स्टोर ) में भी मिलेंगे।
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