“जेल” की थीम पर बना है Barracks Restaurant
पॉश एरिया में संचालित रेस्टोरेंट में हो रहे कई अनैतिक कारोबार
Kanpur के South City में कई जगहों पर खुले हैं अवैध “हुक्का बार”
पुलिस को छोड़िए दबंग, तथाकथित और सफेदपोश भी कर रहे हैं वसूली
फोटो साभार facebook Page |
Yogesh Tripathi
COTPA Act (2003) को देश में लागू हुए लंबा समय बीत चुका है
लेकिन पुलिस और संबधित विभाग आंखों में पट्टी बांधे बैठा रहता है। “कागज के चंद टुकड़ों” के लालच में अवैध
“हुक्का बार” और रेस्टोरेंट
संचालक सफेदपोश माफियाओं के संरक्षण में किशोरवय (नाबालिग) छात्र-छात्राओं को “नशे की भट्ठी” में झोंकने का अनैतिक काम खुल्लम-खुल्ला कर रहे है। पूंजीपतियों
के साथ कई “माननीयों” के रेस्त्रा में
भी “हुक्का” गुड़गुड़ाते हुए
नाबालिग छात्र-छात्राएं देखे जा सकते हैं । Kanpur के पॉश एरिया
स्वरूप नगर, तिलक नगर, NRI इसका गढ़ बन चुके
हैं। संवेदनशील जोन कहे जाने वाले कैंट के एक विवादित क्लब में भी “हुक्का” गुड़गुड़ाया जाता
है लेकिन फर्क ये है कि यहां कोई और नहीं बल्कि वो हस्तियां होती हैं जिनके हाथों में “कानून” की कलम होती है। सोशल
मीडिया पर एक Video Viral होने के बाद अफसरों के
निर्देश पर स्वरूप नगर फोर्स ने चर्चित Barracks
Restaurant में छापा मारा। मौके पर हुक्का, पाइप, तंबाकू के प्लेवर
वाले पाउच समेत तमाम प्रतिबंधित नशे की सामग्री और उपकरण पुलिस ने जब्त कर Cotpa Act (2003) के तहत जुर्माना ठोंका ।
नोट-----ये फोटो एक Viral Video से कटकर ली गई है। |
"जेल" की थीम पर बना है Barracks Restaurant
स्वरूप नगर थाना एरिया के अंतर्गत आने वाला Barracks Restaurant जेल की खास थीम पर करीब
डेढ़ साल पहले बनाकर खोला गया। रेस्त्रा खुलने के कुछ दिनों बाद ही आबकारी विभाग
के साथ तत्कालीन ADM City ने छापा मारा था।
तब शराब परोसे जाने की सूचना मिली थी। जेल की थीम पर बने इस रेस्टोरेंट को देख तब
अधिकारी भी अचरच में पड़ गए थे। रेस्टोरेंट में आतंकी कसाब से लेकर, चंदन तस्कर
वीरप्पन, अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम, दाउद की फोटो लगी मिली थी। जिसके बाद जिला
प्रशासन ने रेस्टोरेंट संचालक को Notice जारी किया था। तब
“सिस्टम” फिट करने के बाद
संचालक को किसी तरह से राहत मिली थी।
नोट------ये फोटो एक नाबालिग बच्चे की है। वॉयरल वीडियो से कटकर ली गई है। |
छापे की कार्रवाई से Barracks Restaurant हड़कंप
सोशल मीडिया पर इस रेस्टोरेंट के कुछ Video Viral हुए। इन वीडियो में नाबालिग हुक्का गुड़गुड़ाने
के बाद धुआं उड़ाते हुए साफ-साफ देखे गए। सोशल मीडिया पर किरकिरी होते देख संबधित
थाना पुलिस को दिशा-निर्देश जारी किए गए। जिसके बाद दोपहर में फोर्स ने Barracks Restaurant में छापा मारा। फोर्स के
पहुंचते ही हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके से 6 हुक्के, पाइप, तमाम तरह के
प्रतिबंधित नशीली सामग्री जब्त की। इसके बाद Cotpa Act (2003)
के तहत पुलिस ने
कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट के खिलाफ मात्र 8400 रुपए का जुर्माना किया। मौके पर
मौजूद मिले मैनेजर अनित अग्रवाल को इंस्पेक्टर ने कड़ी फटकार लगाई। इंस्पेक्टर ने
कहा कि यदि दोबारा शिकायत मिली तो खैर नहीं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि कार्रवाई
सिर्फ दिखावे के लिए की गई थी।
South City में "कुकुरमुत्तों" की तरह खुले अवैध “हुक्का बार”
पॉश एरिया के बाद हुक्के की “गुड़गुड़ाहट” अब Kanpur के South City की हालत और भी अधिक खराब है। साउथ के गोविंदनगर, नौबस्ता, किदवईनगर, बर्रा के
गली-मोहल्लों में अवैध "हुक्का बार" ऐसे खुले हैं जैसे अंडा और मूंगफली के ठेले की दुकान। “कुकुरमुत्तों” की तरह खुल चुके इन “हुक्का बार” के मालिक होम डिलीवरी तक करने लगे हैं । अधिकांश हुक्का बार मालिक क्रिमिनल हैं । इनको सफेदपोश लोगों ने पूरी तरह से अपनी "छतरी" देकर संरक्ष में पाल रखा है । www.redeyestimes.com
(News Portal) के पास कुछ
चर्चित रेस्टोरेंट के Viral Video हैं जो इस बात के
प्रमाण दे रहे हैं कि रेस्टोरेंट की आड़ में कैसे नाबालिग बच्चों को नशे की गिरफ्त
में झोंकने के बाद बर्बाद किया जा रहा है,वो भी तब जब देश के प्रधानमंत्री ई-सिगरेट समेत तमाम धूम्रपान पर सख्ती से पेश आने और कड़े कानून बनाने की बात कह रहे हैं। सच्चाई और हकीकत तो ये है कि चेन स्नेचर, पर्स लुटेरों से लेकर स्कूल के नाबालिग छात्र-छात्राओं को क्लाइंट बनाने वाले अपराधी यहीं पर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और बाद में वारदात को अंजाम देते हैं ।
2014 में केंद्र सरकार ने जारी की थी एडवाइजरी
केंद्र सरकार ने मई
2014 को देश के सभी राज्यों के पुलिस प्रमुख (DGP) को एडवाइजरी जारी कर COTPA Act (2003)
के उल्लंघन को CRM की कार्यसूची में शामिल करने का निर्देश
दिया था। इतना ही नहीं तब केंद्र सरकार ने इसकी Report तैयार कर साल में 3 बार केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजने के दिशा-निर्देश दिए
थे। लेकिन हकीकत ये है कि केंद्र सरकार की इस अहम एडवाइजरी को ठंडे बस्ते में डाल
दिया गया। Portal के बड़े सूत्रों की मानें तो जब से कानून लागू हुआ तो तब से
यदि जुर्माने की बात की जाए तो ये मामला लाखों रुपए तक ही सीमित है। जबकि इसका
उल्लंघन हर गली, सड़क, सार्वजनिक स्थानों और यहां तक की सरकारी दफ्तरों तक में हो
रहा है। लेकिन सतही हकीकत ये है कि इस तरह संबधित विभाग की तरफ से कभी कोई ध्यान
नहीं दिया गया। रही-सही कसर अवैध “हुक्का बार” और रेस्टोरेंट ने पूरी कर दी। जो महीने
की “चौथ” देने के बाद खुलेआम इस अनैतिक कारोबार का संचालन कर रहे
हैं।
क्या है COTPA Act 2003 ?
सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडक्ट (प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड रेग्युलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) एक्ट 2003 को देशभर में एक समान रूप से तंबाकू से जुड़े सभी उत्पाद जैसे सिगरेट, सिगार, बीडी, गुटखा, पान-मसाला, खैनी, स्नफ उत्पादों पर लागू किया गया था।
1-सेक्शन-4 सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर पूर्णत: प्रतिबंध। सरकारी-निजी क्षेत्र के सर्वजनिक स्थलों
पर नो-स्मोकिंग जोन का साइन बोर्ड लगा होना चाहिए।
2-सेक्शन-5 तंबाकू उत्पाद के विज्ञापन, प्रमोशन और प्रोत्साहन पर प्रतिबंध। प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तंबाकू उत्पाद का
विज्ञापन नहीं किया जा सकता है।
सांस्कृतिक समारोह या खेल के जरिए तंबाकू उत्पाद कंपनियां - प्रमोशन नहीं कर सकती हैं।
3-सेक्शन-6 नाबालिगों को बिक्री पर प्रतिबंध। (6-बी) शैक्षणिक संस्थानों के चारों ओर 100 यार्ड की परिधि में तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं की जा
सकती है।
4-सेक्शन-7 टोबेको प्रोडक्ट पर चेतावनी। सिगरेट समेत तंबाकू से बने उत्पादों पर स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने
की चेतावनी बड़े अक्षरों में लिखना अनिवार्य है।
नोट------तथाकथित "महानुभावगण" कृपया कॉपी-पेस्ट सोच समझ कर करें।
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