आखिर लंबे इंतजार के बाद आखिर संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले शातिर अपराधियों के खिलाफ UP POLICE को बड़ा हथियार मिल ही गया। महाराष्ट्र में लागू माकोका कानून के तहत ही यूपी में अब UPCOCA कानून को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने इस कानून पर अपनी सहमति जता दी।
[caption id="attachment_18567" align="aligncenter" width="759"] योगी आदित्यनाथ (मुख्यमंत्री), उत्तर प्रदेश सरकार[/caption]
YOGESH TRIPATHI
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के योगी राज में अब संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले शातिर अपराधियों की खैर नहीं। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महाराष्ट्र प्रांत की तर्ज पर UPCOCA कानून को ग्रीन सिग्नल दे दिया। इस बड़े फैसले समेत कैबिनेट की मीटिंग में बुधवार को और भी कई अहम फैसले लिए गए।
कैबिनेट की मीटिंग के बाद यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अपराधियों की खैर नहीं। बालू खनन, सरकारी जमीनों पर कब्जे समेत अन्य कई संगीन अपराध करने वाले गिरोहों के खिलाफ यूपी सरकार ने UPCOCA लगाने का फैसला ले लिया है। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों में इस तरह के कानूनों का परीक्षण करने के बाद यूपीकोका विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी गई है।
-समेकित गांवों के लिए अब तहसील स्तर पर 15 फीसदी बजट खर्च करने का अधिकार SDM को होगा।
-वक्फ अधिकरण रामपुर को समाप्त कर वक्फ अधिकरण Lucknow का गठन होगा।
-पेराई सत्र 2012-13 में चीनी मिलों को गन्ना क्रयकर में एक वर्ष की दी गयी छूट के संबंध में आ रही विसंगतियों के निराकरण संबंधी प्रस्ताव पास हुआ।
-KGMU के शताब्दी फेज वन के थर्ड फ्लोर पर आर्गन ट्रांसप्लांट यूनिट ICU के प्राइवेट वार्ड को अपग्रेड करने का प्रस्ताव पारित हुआ।
-अब स्टार्ट अप कार्पस फंड को 100 करोड़ से बढ़ाकर एक हजार करोड़ कर दिया गया।
-यूपी इलेक्ट्रॉनिक और मेन्युफेक्चेरिंग नीति को भी मंजूरी दे दी गई है। बायोमैट्रिक एटेंडेंस सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगा।
-सभी राजस्व गांवों में कंपोस्ट यूनिट बनाने का प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें 75 फीसदी अनुदान किसानों को मिलेगा।
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