परवेज डीन को पुरानी सोसाइटी के अभिलेखों में हेराफेरी कर नई नियुक्तियों के लिए आवेदन मांगने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने अरेस्ट किया है। कोतवाली पुलिस ने उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच ACMM Court में पेश किया लेकिन मजिस्ट्रेट के छुट्टी पर होने की वजह से उनको दूसरी कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया। जहां उनका पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने जेल भेज दिया।
[caption id="attachment_17622" align="aligncenter" width="757"] परवेज डीन (पूर्व प्रिंसिपल) क्राइस्चर्च कालेज[/caption]
YOGESH TRIPATHI
कानपुर। क्राइस्चर्च कालेज के पूर्व प्रिंसिपल परवेज डीन को धोखाधड़ी के मामले में कोतवाली पुलिस ने Arrest कर लिया। Court ने परवेज डीन के बेल अर्जी को खारिज कर जेल भेज दिया। पुलिस की विश्वसनीय सूत्रों की मानें तो यह महत्वपूर्ण रिपोर्ट यूपी के एक ADG स्तर के अफसर के निर्देश पर रजिस्टर्ड की गई। गिरफ्तार किए गए पूर्व प्रिंसिपल पर कई गंभीर आरोप हैं।
क्राइस्चर्च कालेज की पुरानी सोसाइटी के अभिलेखों में की छेड़छाड़
कोतवाली इंस्पेक्टर के मुताबिक वादिनी मधुलिका जोयस की तहरीर पर क्राइस्चर्च कालेज के पूर्व प्रिंसिपल परवेज डीन के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मधुलिका जोयस का आरोप है कि उनके पिता सैमुअल पी प्रकाश पुरानी सोसाइटी के सेकेट्री थे। उनके निधन के बाद पूर्व प्रिंसिपल ने नई सोसाइटी बना ली। नई सोसाइटी का प्रबंधन कार्यालय से जो रजिस्ट्रेशन करवाया वह भी फर्जी तरीके से। पुलिस ने जांच के दौरान जब निबंधन कार्यालय से जानकारी ली तो पता चला कि परवेज डीन ने जो नई सोसाइटी बनाई है उसके अभिलेखों और दस्तावेजों में कूटनीति करके रजिस्ट्रेशन नंबर पुरानी सोसाइटी का चढ़वा लिया।
नई सोसाइटी के जरिए शुरु की भर्ती प्रक्रिया
नई सोसाइटी बनाने के साथ परवेज डीन ने नई भर्तियां शुरु कर दीं। छानबीन और पड़ताल के दौरान निबंधन कार्यालय ने पुरानी सोसाइटी को ही मान्यता दी। निबंधन कार्यालय ने पुरानी सोसाइटी को मान्य करार देते हुए परवेज डीन की सोसाइटी को फर्जी करार दिया। सूत्रों की मानें तो नई भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए परवेज डीन ने जो फार्म निकाला उसकी कीमत एक हजार रुपए रखी। अभी तक करीब हजार लोगों ने नौकरी के लिए इन फार्मों को भरकर आवेदन भी कर दिया है।
शिक्षा निदेशालय को ठेंगा दिखाकर नहीं ली अनुमति
इंस्पेक्टर कोतवाली के मुताबिक शातिर दिमाग के परवेज डीन ने नौकरी के लिए फार्म तो जारी कर दिए लेकिन इसके लिए शिक्षा निदेशालय से कोई अनुमति नहीं ली। यह भी नियम के विरुद्ध पाया गया। जिसके चलते मधुलिका जोयस की तहरीर पर परवेज डीन के खिलाफ IPC की धारा 420, 468,471 समेत कई अन्य धाराओं में FIR रजिस्टर्ड की गई।
UP Police के ADG के निर्देश पर दर्ज हुई FIR
सूत्रों की मानें तो पिता सैमुअल पी प्रकाश के निधन के बाद मधुलिका जोयस सोसाइटी की सेकेट्री बनना चाहती है। शायद यही वजह है कि लंबे समय से वह पूरे मामले में पैरवी कर रही थीं लेकिन पुलिस से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। पुलिस के बड़े सूत्रों की मानें तो ADG स्तर के एक अधिकारी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने आनन-फानन में मुकदमा दर्ज किया।
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