नई दिल्ली। Ex.Priminister इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों की बंद फाइलों के “जिन्न” को एक बार फिर बोतल से बाहर निकालने की तैयारी हो चुकी है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस संबध में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) से 1984 के दंगों के बंद हो चुके मामलों की फिर से जांच करने के लिए समिति गठित करने के बारे में (Central Government) से जानकारी कर Court को अवगत कराने का निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद हुए दंगों में सिर्फ राजधानी दिल्ली में ही 2400 लोगों की निर्मम हत्याएं हुईं थीं। जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता एच.एस फुलका और अन्य की ओर से दायर मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। इस मामले में केन्द्र की तरफ से एएसजी तुषार मेहता Court में पेश हुए। श्रीफुलका ने कहा कि दंगों से जुड़े 199 मामलों को बंद कर दिया गया है जबकि नौ की सुनवाई अभी चल रही है।
उल्लेखनीय है कि इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद हुए दंगों में सिर्फ राजधानी दिल्ली में ही 2400 लोगों की निर्मम हत्याएं हुईं थीं। जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता एच.एस फुलका और अन्य की ओर से दायर मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। इस मामले में केन्द्र की तरफ से एएसजी तुषार मेहता Court में पेश हुए। श्रीफुलका ने कहा कि दंगों से जुड़े 199 मामलों को बंद कर दिया गया है जबकि नौ की सुनवाई अभी चल रही है।
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